राजस्थान सरकार का नया निर्देश
राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति विवरण भरना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई कर्मचारी यह जानकारी समय पर नहीं भरता है, तो उसकी पदोन्नति और अन्य लाभ रोक दिए जाएंगे।
अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी, जिससे कर्मचारियों को किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्य बातें
- अंतिम तिथि: 31 अगस्त
- अनिवार्य: सभी स्थायी और संविदा कर्मचारी
- पोर्टल: e-Mitra राजस्थान
- नियम न मानने पर: पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर रोक
क्या भरना जरूरी है
- मकान, प्लॉट, जमीन
- स्वामित्व का प्रकार (स्वयं, पत्नी/पति या संयुक्त)
- संपत्ति का बाजार मूल्य
- संपत्ति कैसे प्राप्त हुई (खरीद, उपहार, विरासत आदि)
कैसे भरें विवरण
- अपने ई-मित्र खाते में लॉगिन करें।
- “संपत्ति विवरण (Property Declaration)” सेवा अनुभाग पर जाएं।
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निम्नलिखित विवरण भरें:
- संपत्ति का स्थान (शहरी / ग्रामीण)
- स्वामित्व का प्रकार (स्वयं / जीवनसाथी / संयुक्त)
- अनुमानित बाजार मूल्य
- संपत्ति प्राप्त करने का तरीका (खरीद, विरासत, उपहार आदि)
- सभी जानकारी की जांच करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- रिकॉर्ड हेतु पावती रसीद (acknowledgment receipt) डाउनलोड करें।
डेडलाइन न चूकें
जो कर्मचारी 31 अगस्त तक विवरण नहीं भरेंगे, उनके पदोन्नति, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि जैसी प्रक्रियाएं रोक दी जाएंगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
कई कर्मचारियों ने इस कदम की सराहना की है क्योंकि यह पारदर्शिता लाता है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें भी सामने आई हैं।
HighFly की सलाह
अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरें ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके और आपकी पदोन्नति प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह कदम ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अचल संपत्ति का विवरण भरना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ईमानदार और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में ठोस कदम है।